राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन | UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application फॉर्म Download | पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति | उत्तरप्रदेश पारिवारिक लाभ योजना पात्रता
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना आज के समय में केंद्र सरकार और अपने अपने राज्य कि सरकार आम नागरिकों के लिए हर समय नई योजना लेके आ रही है। ताकि इन योजनाओं के के माध्यम से अपने देश के या राज्य के नागरिकों को लाभ मिल सकें और बहुत से लोगो ने इन सरकारी योजनाओं से फायदा लिया है। चाहे वो योजनाएं कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र, या फिर आम नागरिकों के लिए आर्थिक योजनाएं हों।
आज हम उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में बात करेंगे, जो को यूपी राज्य सरकार का एक सरहानिया कदम है।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का सृजन किया जाता है। जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अपने राज्य की जनता के लिए जो उनके लिए लाभकारी साबित होगी।
Table of Contents
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (UP)
यूपी राज्य के गरीब नागरिकों के लिए शुरू की गई है। जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में की गई है। इस योजना के अनुसार यूपी राज्य के गरीब परिवारों को किसी विकट परिस्थिति में आर्थिक सहायता मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के अनुसार यूपी राज्य का कोई भी गरीब परिवार जिसमें कमाने वाला केवल एक मुखिया हो, और किसी परिस्थिति के कारण वश उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो उस परिवार को आर्थिक तौर पर यूपी राज्य सरकार की तरफ से ₹30000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस योजना को सुचारू और सफल तरीके से चलाने का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को सौंपा है। ताकि इस योजना के असली लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें और अपनी इस विकट की स्थिति में अपने जीवन यापन के लिए राज्य सरकार से मदद प्राप्त कर सकें।
Rashtriya Parivarik Laabh Yojana
इस योजना को अभी तक केवल उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों के लिए ही शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के वह गरीब परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। जोकि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किसी भी गरीब परिवार के मुखिया की अगर किसी कारण वश मृत्यु होती है।
तो राज्य सरकार उस परिवार को ₹30000 की राशि मुआवजे के तौर पर प्रदान करती है। जो राशि पीड़ित परिवार के सीधे अकाउंट में पहुंचाई जाती है। इस योजना के अनुसार अगर यूपी राज्य का कोई गरीब परिवार आवेदन करके राज्य सरकार की इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो उस परिवार को इस योजना के तहत पंजीकरण करना होगा। जिससे कि उस परिवार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से मुआवजे के तौर पर धनराशि प्राप्त कर सकें। जो भी उनके लिए आर्थिक तौर पर सहायक होगी।
कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पंजीकृत श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री.. pic.twitter.com/npvD9Fv6ZR
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 10, 2017
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लक्ष्य
यूपी की राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को लाने का लक्ष्य गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करना है। जिन परिवारों में घर का का केवल एक मुखिया होता है। जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और साथ ही वह परिवार गरीब श्रेणी में आता हो और भगवान ना करें। किसी कारणवश उस परिवार के कमाने वाले मुखिया की मौत हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ऐसे परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए धनराशि मुआवजे के तौर पर उनके अकाउंट में भेजती है।
जिससे कि उस परिवार को इस संकट की घड़ी में अपने जीवन यापन के लिए सरकार से प्राप्त राशि सहायता के रूप में प्रदान हो सके और वह परिवार उस परिस्थिति में अपने जीवन यापन का रास्ता हो सके सीधे तौर पर कहा जाए। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के गरीब परिवारों को विकट परिस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का यह एक सराहनीय कदम है।
KEY HIGHLIGHT RASHTRIYA PARIVARIK LAABH YOJANA
योजना | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | |
शुरुआत | उत्तर प्रदेश सरकार |
|
आवेदन | ऑनलाइन |
|
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तरप्रदेश | |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के फायदे
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवार जो अपना जीवन यापन इस श्रेणी के तहत कर रहे हैं।
सरकार इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को ₹30000 का नगद धनराशि मुआवजा प्रदान करती है। - इस योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित परिवार को ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना का फायदा यूपी राज्य के ही परिवार ले सकते हैं जिनके घर में कमाने वाले मुख्य की किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है और कमाने का कोई जरिया परिवार में नहीं बचा है।
- इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश राज्य के गांव और शहर के गरीब परिवार उठा सकते हैं जो कि इस योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं।
- यूपी राज्य की योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे तौर पर पीड़ित परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है जोकि नगद मुआवजे के रूप में होती है।
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सरकार की तरफ से आवेदन वेरीफाई होने के 45 दिन के अंदर पीड़ित परिवार के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लिए मुख्य दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन के समय बताई गई दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। जो किस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड यूपी राज्य का होना चाहिए
- परिवार के आवेदक का पहचान पत्र
- आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया की आय का प्रमाण पत्र बैंक अकाउंट नंबर
- आवेदक का मोबाइल नंबर और मुखिया की आयु का प्रमाण पत्र
- योजना के लाभार्थी की पासपोर्ट साइज की फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
- इस फोरम को भरने के लिए सभी तरह की जानकारी इंग्लिश में देनी होगी।
- आवेदक को इस योजना का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर के बैंक का अकाउंट ही देना पड़ेगा।
- जो की सरकारी बैंक का हो प्राइवेट बैंक का खाता नहीं चलेगा इस योजना में।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकी वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तहसील दार से प्रमाणित होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए इस योजना में बताए गए दस्तावेज के copy scan करके अपलोड करनी जरूरी है।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र केवल ग्राम पंचायत या नगर पालिका द्वारा सत्यापित किया हुआ ही चलेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए अपलोड किए गए डोकॉमेंट pdf फॉरमैट में होने चाहिए और उनका साइज 20 केबी से ज्यादा ना हो।
- राज्य सरकार द्वारा निष्कासित मुववजा राशि सीधे आवेदक के खाते में डाली जाएगी।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाला सक्श यूपी राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- इस योजना के अनुसार लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अनुसार आवेदक आर्थिक स्तर गरीबी रेखा से नीचे का होने चाहिए।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन प्रक्रिया –
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना हो। जिसके आवेदन के प्रोसेस को पूरा करना होगा इ।योजना में आवेदन का तरीका इस प्रकार है। आवेदक को इस योजना में आवेदन करने के लिए
- पहले उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण विभाग की official website पर visit करना है।
- अब आपके सामने इस वेबसाइट के होमपेज पर “नया पंजीकरण”(न्यू रजिस्ट्रेशन) का ऑप्शन मिलेगा आपको उस ऑप्शन पर click करना है।
- आपके सामने स्क्रीन पर नया पेज खुलकर सामने आएगा जिस पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा।
- अब आपको इस फोरम में आपके बारे में पूछी गई जानकारी भरनी होगी। जो की बिल्कुल सही से भरनी है। क्यूंकि इस जानकारी में कोई भी कमी के आप पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे।
- अब सारी जानकारी सही से भरने के बाद आपको (सबमिट) के बटन पर क्लिक करें।
- आपका आवेदन सफलता पूर्वक पंजीकृत हो गया है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन को कैसे चैक करें?
योजना के आवेदक अगर अपना आवेदन की स्तिथि को देखने चाहते है। तब आप को इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो की इस प्रकार है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को यूपी राज्य समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा
- अब आपके सामने होने पेज खुलेगा इस वेबसाइट का
- इसके बाद इस होमपेज पर आवेदन “रजिस्ट्रेशन स्टेटस चैक” पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना आवेदन खोजने के लिए पूछे गए ऑप्शन के जरिए login करना होगा।
- इस पेज में आपको अपना अकाउंट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर को भरकर search के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आपके आवेदन की पूरी जानकारी होगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी/एसडीएम लोगिन करने की प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको यूपी राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा
- इस होम पेज पर आपको ”ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन” का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपने क्लिक कर देना है
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा
- जो कि एक फार्म के रूप में होगा इस पेज में आपको पूछी गई जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी है जैसे कि अधिकारी का चयन जिले का चयन पासवर्ड और नीचे दिए हुए कैप्चा कोड को भरकर लॉगइन के बटन पर क्लिक कर देना है
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
- इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश देखा जा सकता है।
- इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे।
आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर –
इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया। जिस पर जाके आपक अपनी संतुष्टि के लिए पूछताछ कर सकते है।
टोल फ्री नंबर – 18004190001