मृत्यु प्रमाण पत्र | Download Death Certificate | मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक | Death Certificate In Hindi | Online Apply Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा एक निर्धारित किया गया अनिवार्य दस्तावेज घोषित कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है। तो उसके परिवार जनों को मृतक व्यक्ति के मृत्यु का कारण मृत्यु की तिथि और जगह इत्यादि का विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपडेट करवाना होता है। मृतक व्यक्ति के परिजनों को व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र [Death Certificate] बनवाना अनिवार्य किया गया है।
जिससे कि सरकार के पास मृतक व्यक्ति का रिकॉर्ड पहुंच सके मृत्यु प्रमाण पत्र हर राज्य में ऑनलाइन ओर ऑफलाइन दोनों तरह से बनाए जाते हैं। जिसके बारे में आगे के लेख में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है? मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेज पात्रता विशेषताएं इत्यादि, मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मृतक के परिजन बनवा सकते हैं। और मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिसको आगे विभिन्न प्रकार की मृतक से संबंधित कागजी कार्रवाई में प्रयोग किया जा सकेगा।
Table of Contents
मृत्यु प्रमाण पत्र – Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हर राज्य की सरकारों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जारी किए गए हैं। जिनके जरिए देश और प्रदेश के नागरिक अपने परिवारिक किसी भी सदस्य की मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनवा सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी दस्तावेज के तौर पर बनाया जाता है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक के कारण, तारीख और जगह इत्यादि की जानकारी उपलब्ध होती है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही मृतक व्यक्ति की संपत्ति परिवारजनों या फिर मृत्यु के जीवित रहते किसी निर्धारित व्यक्ति को सौंपी जाती है।
अगर किसी व्यक्ति द्वारा जीवित रहते किसी तरह का बीमा करवाया हुआ है। तो उस बीमा का क्लेम भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात परिवार जनों को प्राप्त होता है। मृतक व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर बनवाना वह ऑनलाइन रिकॉर्ड में जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मृतक व्यक्ति के परिवारजनों को इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कुछ शुल्क को भरना होता है। इसके पश्चात ही परिवार जनों को मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह शुल्क राशि अलग-अलग राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के आधार पर निर्धारित की गई है। जिसको आप अपने किसी नजदीकी नगर पालिका या सिविल हस्पताल में जाकर पता कर सकते हैं। और मृतक व्यक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
Highlight Points Of Death Certificate
पत्र का प्रकार | मृत्यु प्रमाण पत्र | |
आवेदन का प्रोसेस | ऑनलाइन/ऑफलाइन | |
लाभार्थी | देश के निवासी | |
श्रेणी | पत्र | |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
मृत्यु प्रमाण पत्र को लागू करने के उद्देश्य
मृत्यु प्रमाण पत्र को लागू करने के उद्देश्य मृत्यु प्रमाण पत्र दस्तावेज को लागू करने के सरकार के मुख्य उद्देश्य मृतक व्यक्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही मृतक व्यक्ति से संबंधित संपत्ति और अन्य प्रकार की कागजी कार्यवाही को किया जा सकता है। हर राज्य की सरकारों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत कर दी है। जहां से मृतक व्यक्ति के परिजन मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी नगर पालिका या फिर सिविल हस्पताल के द्वारा जाकर भी मृतक व्यक्ति के मृत्यु के बारे में विवरण दर्ज करा कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब मृतक व्यक्ति के परिजनों को सरकारी कार्यालयों के ज्यादा चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी और ऑनलाइन रिकॉर्ड के माध्यम से किसी भी मृतक व्यक्ति का रिकॉर्ड कुछ ही क्षणों में प्राप्त किया जा सकता है। और मृत व्यक्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड होने के कारण सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की लाभदायक योजनाओं और सेवाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र की विशेषताएं और उपयोग
- हर राज्य के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक व्यक्ति के परिजन ऑनलाइन पोर्टल व ऑफलाइन दोनों माध्यम से बनवा सकते हैं।
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित किया गया शुल्क अलग-अलग राज्यों के द्वारा अलग-अलग राशि के तौर पर होगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के पश्चात मृतक व्यक्ति की किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति को उसके परिवार जनों को या मृत व्यक्ति के जीवित रहते किसी निर्धारित व्यक्ति को सौंपी जा सकेगी।
- मृतक व्यक्ति का किसी प्रकार का बीमा क्लेम लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- मृतक व्यक्ति के मृत्यु होने के पश्चात परिवार जनों के द्वारा 21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। अन्यथा जुर्माना के साथ बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- सरकार द्वारा किसी भी धर्म के व्यक्ति के परिवारजनों को मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज निर्धारित किया गया है।
- जिसको किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसके परिजनों को सौंपा जाता है।
प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अनिवार्य दस्तावेज
- आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए।
- मृतक का राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक के पासपोर्ट फोटो
- मृतक व्यक्ति की मृत्यु से जुडी जानकरी
- अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् पोस्टमार्डम हुआ है तो उसकी फोटो कॉपी और पुलिस द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन कैसे बनाएं?
यदि किसी मृतक व्यक्ति के परिवार जन मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनवाना चाहते हैं। तो उसके लिए नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो किस प्रकार है।
- इसके लिए सबसे पहले आपको crsorgi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा।
- इस पेज पर आपको ऊपर की तरफ HOW TO APPLY का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपने क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी।
- जिसमें crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फार्म खुलेगा
- जिसमें पूछी गई जानकारी आपने सही तरीके से ध्यान पूर्वक भरनी है।
- जैसे – यूजरनाम , ईमेल आईडी,मोबाइल नंबर, Date of Occurrence Of Event, Place of Occurrence Of Death, State/UT, District, Sub District/Taluk, Village/Town, Registration Unit etc.
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरकर रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रोसेस के माध्यम से आप का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है।
- आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर लॉगइन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा।
- जिसके जरिए आप अपने मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ट्रैक और प्राप्त कर पाएंगे।
मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?
- इसके लिए सबसे पहले आपको crsorgi.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा।
- इस होम पेज पर आपको मेनू के अंदर फोरम का ऑप्शन दिखाई देगा।
- इस पर आपने क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे जो किस प्रकार में है।
CRS
MCCD - आपको CRS के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी।
- इस पीडीएफ फाइल में से आपको प्रपत्र 6 (मृत्यु प्रमाण पत्र) को डाउनलोड कर लेना है।
- और इसके पश्चात आपको इस डाउनलोड फॉर्म का प्रिंट प्राप्त कर लेना है।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे बनवाएं?
अगर किसी मृतक व्यक्ति का परिजन मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाना चाहता है। तो इसके लिए नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो किस प्रकार है।
- इसके लिए मृतक व्यक्ति के परिजनों को मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने जिले के नगर पालिका कार्यालय या फिर सिविल हस्पताल में जाना होगा।
- वहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले किसी अधिकारी से मिलकर निर्धारित किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेजों को देना होगा।
- इसके पश्चात अधिकारी मृतक व्यक्ति के मृत्यु के रिकॉर्ड को दर्ज करेंगे।
- और उसके पश्चात आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित शुल्क को अदा करना होगा।
- इसके बाद अधिकारी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने की तिथि निर्धारित कर देंगे।
- दी हुई तिथि के अनुसार कार्यालय जाकर मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
Official Website Link For All State [Death Certificate]
अरुणाचल प्रदेश | CLICK HERE |
आंध्र प्रदेश | CLICK HERE |
आसाम | CLICK HERE |
बिहार | CLICK HERE |
छत्तीसगढ़ | CLICK HERE |
गोवा | CLICK HERE |
गुजरात | CLICK HERE |
हरियाणा | CLICK HERE |
हिमाचल प्रदेश | CLICK HERE |
झारखंड | CLICK HERE |
कर्नाटका | CLICK HERE |
केरला | CLICK HERE |
मध्य प्रदेश | CLICK HERE |
महाराष्ट्र | CLICK HERE |
मणिपुर | CLICK HERE |
मेघालय | CLICK HERE |
मिजोरम | CLICK HERE |
नागालैंड | CLICK HERE |
ओड़िशा | CLICK HERE |
पंजाब | CLICK HERE |
राजस्थान | CLICK HERE |
सिक्किम | CLICK HERE |
तमिल नाडु | CLICK HERE |
तेलंगाना | CLICK HERE |
त्रिपुरा | CLICK HERE |
उत्तराखंड | CLICK HERE |
उत्तर प्रदेश | CLICK HERE |
वेस्ट बंगाल | CLICK HERE |
Official Links
पुडुचेरी | CLICK HERE |
लक्ष्यद्वीप | CLICK HERE |
लद्दाख | CLICK HERE |
जम्मू एंड कश्मीर | CLICK HERE |
दिल्ली | CLICK HERE |
चंडीगढ़ | CLICK HERE |
अंडमान निकोबार आईलैंड | CLICK HERE |
Our Official Website | CLICK HERE FOR MORE INFO. |
मृत्यु प्रमाण पत्र FAQ’s
Q. – मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है ?
A. – मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है। जिसको किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात् बनवाना परिवारजन के लिए अनिवार्य होता है।
Q. – मृत्यु प्रमाण पत्र का कहाँ कहाँ उपयोग होता है ?
A. – इस मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग मृतक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके परिवारजन को मृतक व्यक्ति से संभधित सम्पत्ति सौंपने और किसी भी बिमा क्लेम और मृतक व्यक्ति से जुड़े अन्य कागजी कार्यवाही के लिए होता है।
Q. – मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे ?
A. – इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए जो की इस प्रकार है।
- आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए।
- मृतक का राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक के पासपोर्ट फोटो
- मृतक व्यक्ति की मृत्यु से जुडी जानकरी
- अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् पोस्टमार्डम हुआ है तो उसकी फोटो कॉपी और पुलिस द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट
Q. – मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाये जाते है ?
A. – मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाये जाते है। इसको अपने नजदीकी सिविल हस्पताल या फिर नगर पालिका कार्यालय द्वारा मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात् बनवा सकते है।